टीडीएस वायरलस संवाददाता : 22 सितंबर 2025 से देशभर में नई GST दरें लागू हो रही हैं। सरकार ने मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% वाले टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ दो कैटेगरी में बांट दिया है:
- 5% GST
- 18% GST
वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स (जैसे पान मसाला, तंबाकू, याट, प्राइवेट जेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक) पर 40% टैक्स लागू होगा।
पुराने स्टॉक पर भी घटे दाम मिलेंगे GST Rate Cut – ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि दुकानों में पड़े पुराने माल पर भी नए रेट का फायदा मिलेगा या नहीं?

सरकार ने साफ कहा है कि MRP चाहे पुराना हो, लेकिन 22 सितंबर से हर सामान ग्राहकों को नई GST दरों के हिसाब से ही बेचा जाएगा। यानी दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि वह पुराने स्टॉक पर भी कम टैक्स का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं।
अगर कोई दुकानदार कम टैक्स का फायदा ग्राहकों को नहीं देता, तो उस पर जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। 📞 शिकायत करने के लिए नंबर:
- National Consumer Helpline: 1800-11-4000
- GST Helpline (CBIC): 1800-1200-232
- NAA (National Anti Profiteering Authority): वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत
शिकायत दर्ज करते समय बिल की कॉपी और दुकानदार का नाम-पता देना जरूरी होगा।
किन सामानों पर घटेगा टैक्स?
नई GST दरों से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। पनीर, घी, रोटी, चपाती, पराठा – अब टैक्स फ्री, साबुन, शैंपू, तेल – पहले 28%, अब 18%, कार और बाइक – पहले 28%, अब 18%, ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर्स – 18% स्लैब
घर बनाने और मरम्मत का खर्च भी घटेगा क्योंकि –
- सीमेंट – पहले 28%, अब 18%
- टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन – पहले 28%, अब 18%
दवाइयों पर बड़ा फायदा – GST Rate Cut
नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने दवा कंपनियों को नई MRP अपडेट करने का आदेश दिया है। 33 जरूरी दवाइयों पर अब टैक्स पूरी तरह हटाया गया, इसमें कैंसर और गंभीर बीमारियों की लाइफ-सेविंग मेडिसिन्स शामिल हैं
बीमा पर भी राहत – GST Rate Cut
GST Rate Cut | पहले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता था। अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
FAQs: ग्राहकों के मन में उठने वाले सवाल
1. क्या पुराने प्रोडक्ट्स पर भी नए रेट मिलेंगे?
हां, हर प्रोडक्ट नई GST दर पर ही बिकेगा, भले ही उस पर पुराना MRP छपा हो।
2. अगर दुकानदार नया रेट नहीं दे तो क्या करें?
तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें और बिल की कॉपी जमा करें।
3. किन दवाइयों पर टैक्स पूरी तरह हट गया है?
33 लाइफ-सेविंग दवाइयां, जिनमें कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं शामिल हैं।
4. कार और बाइक कितनी सस्ती होंगी?
पहले 28% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 18% देना होगा।
5. क्या बीमा पॉलिसी भी सस्ती होगी?
हां, अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी बिल्कुल फ्री है।
GST Rate Cut का फायदा सिर्फ इंडस्ट्री या दुकानदारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा ग्राहकों की जेब पर असर डालेगा। पुराने और नए स्टॉक, दोनों पर कम टैक्स का फायदा मिलेगा। त्योहारों की खरीदारी इस बार और भी सस्ती और फायदेमंद होगी।







