टीडीएस वायरलस न्यूज़, प्रतिभा कुमारी गोपालगंज – बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर में 27 वर्ष पहले हुए हाईप्रोफाइल मुखिया हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
गोपालगंज जिला जज-III विभा द्विवेदी की अदालत ने 4 आरोपितों को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा पर फैसला 28 जनवरी को सुनाया जाएगा।
दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने पहवारी शर्मा, जयप्रकाश भगत, विनोद राम और सुनील कमकर को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। कोर्ट के फैसले के समय चारों आरोपितों के चेहरे पर साफ निराशा देखी गई।
High Profile Murder Case | कोर्ट की टिप्पणी: सरेआम चौराहे पर की गई थी हत्या- अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियो ने सार्वजनिक स्थान पर साजिश के तहत पंचायत के मुखिया की हत्या की थी।
न्यायालय ने पक्ष की दलीलों और गवाहों की गवाही को मजबूत मानते हुए चारों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जवानी में किया गया अपराध अब बुढ़ापे में सजा बनकर सामने आया है।
High Profile Murder Case | 27 साल तक इंसाफ की राह देखता रहा मुखिया परिवार- पीड़ित पक्ष ने हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होकर न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी।
जैसे ही केस गोपालगंज जिला जज विभा द्विवेदी की अदालत में पहुंचा, सुनवाई में तेजी आई और आखिरकार इंसाफ मिला।
कैसे हुई थी हत्या? (पूरा मामला) | High Profile Murder Case – मृतक के पुत्र राम बचन सिंह द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार,
- 6 जनवरी 1999 को मुखिया मंगल सिंह पेंशन की राशि बंटवाकर विजयीपुर प्रखंड से घर लौट रहे थे
- हरदिया नाले के पास पहले से घात लगाए आरोपितों ने उन्हें पकड़ लिया
- जमीन पर पटकने के बाद गला का’टकर हत्या कर दी गई
यह मामला विजयीपुर थाना में दर्ज किया गया था।High Profile Murder Case | गवाहों की गवाही से साबित हुआ अपराध, केस वाले पक्ष की ओर से
- राम बचन सिंह
- विश्वनाथ सिंह
- स्वतंत्र गवाह राम नक्षत्र यादव
- इंदल सिंह
- वीरेंद्र सिंह
- डॉ. अशोक चौधरी
की गवाही ने आरोपितों के खिलाफ मजबूत सबूत प्रस्तुत किए। हालांकि मामले के आईओ कोर्ट में गवाही देने उपस्थित नहीं हो सके।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता वैद्यनाथ मिश्र ने आरोपितों को निर्दोष बताते हुए साक्ष्य पेश किए, लेकिन अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह की दलीलों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया।
High Profile Murder Case – Gopalganj
High Profile Murder Case | 28 जनवरी को सजा पर फैसला, अब पूरे Gopalganj जिले की मुखिया परिवार 28 जनवरी पर टिकी हैं, जब अदालत चारों दोषियों को सजा सुनाएगी।









