गोपालगंज न्यूज़: गोपालगंज शिक्षा विभाग वसूली को लेकर जिले में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग ने सरकारी खाते से जरूरत से ज्यादा राशि प्राप्त करने वाले 673 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की सूची जारी की है। इन शिक्षकों को अतिरिक्त भुगतान की राशि 6 नवंबर सुबह 11 बजे तक सरकारी खाते में जमा करनी होगी। तय समय तक राशि जमा नहीं करने पर FIR की चेतावनी दी गई है।
शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सुबह से ही शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भीड़ जुटने लगी। कोई सूची में अपना नाम देखने पहुंचा था, तो कोई यह पता करने में लगा था कि उसके ऊपर कितनी राशि की वसूली निकली है। कई शिक्षक भुगतान का ब्योरा और राशि जमा करने की प्रक्रिया पूछते दिखे। पूरे दिन कार्यालय में शिक्षकों का आना-जाना लगा रहा।
डीपीओ विनय कुमार सुमन ने पत्र जारी कर गलत तरीके से या निर्धारित राशि से अधिक मिले पैसे वापस करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, जुलाई 2025 में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान करने वाले शिक्षकों को मेडिकल मद में अधिक मिली राशि सरकारी खाते में जमा करनी होगी।इसके अलावा वेतन निर्धारण में गड़बड़ी, निर्धारित समय से अधिक वेतन भुगतान, मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य मदों में मिली अतिरिक्त राशि भी वापस करनी होगी।
डीपीओ की ओर से जारी आदेश के साथ 673 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की सूची संलग्न की गई है। लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वसूली की कार्रवाई केवल सूची में शामिल शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी। अगर किसी अन्य शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी को भी गलत या जरूरत से ज्यादा राशि मिली है, तो उसे भी अतिरिक्त पैसा सरकारी खाते में लौटाना होगा। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अपने क्षेत्र के ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों से राशि जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। गोपालगंज शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए 6 नवंबर सुबह 11 बजे तक का समय निर्धारित किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय तक राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सरकारी धन के गबन का मामला मानते हुए सीधे प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
साथ ही संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों में इस मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है। कई शिक्षक अपनी भुगतान संबंधी जानकारी जुटाने और बकाया राशि का हिसाब समझने में लगे हैं।
1.गोपालगंज में कितने शिक्षकों की सूची जारी हुई है?गोपालगंज शिक्षा विभाग ने 673 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की सूची जारी की है।
2.अतिरिक्त राशि जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?अतिरिक्त राशि 6 नवंबर सुबह 11 बजे तक सरकारी खाते में जमा करनी होगी।
3.राशि जमा नहीं करने पर क्या होगा? तय समय तक राशि जमा नहीं करने पर सरकारी धन के गबन का मामला मानते हुए FIR दर्ज कराई जाएगी और विभागीय-कानूनी कार्रवाई होगी।
4.किन मदों में अधिक मिली राशि वापस करनी है?मेडिकल भत्ता, वेतन निर्धारण में गड़बड़ी, अधिक वेतन भुगतान, HRA और अन्य मदों में मिली अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी।
5.क्या सूची में नाम नहीं होने पर छूट मिलेगी? नहीं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अन्य शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी को भी अतिरिक्त राशि मिली है तो उसे लौटाना होगा।
6आदेश किसने जारी किया? स्थापना के डीपीओ विनय कुमार सुमन ने यह आदेश जारी किया है।






