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Molestation protest murder: गोपालगंज में लड़की छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या, भाले से गोदकर मार डाला – पढ़े पूरी खबर

On: May 15, 2026 10:32 PM
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Molestation protest murder
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टीडीएस वायरलस संवाददाता, गोपालगंज/बिहार – गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर एक बुजुर्ग किराना व्यवसायी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गांव में एक लड़की के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करना 65 वर्षीय रामदेव प्रसाद को भारी पड़ गया। आरोपियों ने भाले से हमला कर उनकी जान ले ली। पुलिस ने मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Molestation protest murder – क्या है पूरा मामला? यह घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव (Pyarepur Gaw) की है। मृतक की पहचान प्यारेपुर निवासी रामदेव प्रसाद (Ramdev Prasad) (65) के रूप में हुई है, जो गांव में किराना व्यवसाय (Kirana Bussuines) चलाते थे। ग्रामीणों के अनुसार गांव में एक लड़की के साथ कुछ युवक छेड़खानी कर रहे थे। जब रामदेव प्रसाद ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी-डंडे और धारदार हथियार निकल आए। इसी दौरान आरोपियों ने रामदेव प्रसाद पर भाले से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

Molestation protest murder Gopalganj – घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बैकुंठपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

Molestation protest murder | घटना की सूचना मिलते ही पुलिस  (Police) ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम (Postmatam) के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में अब तक चार आरोपियों (Four People) को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया है।

Molestation protest murder | गोपालगंज पुलिस अधिकारियों के अनुसार अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है।

Molestation Protest murder परिजनों का क्या कहना है?

मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से गांव (Gaw) में दबंगई करते थे। घटना वाले दिन भी वे गांव की एक लड़की (Girls) के साथ छेड़खानी कर रहे थे। Ramdev Prasad ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया।

परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक (Fast Track) कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि रामदेव प्रसाद गांव में सम्मानित व्यक्ति थे और हमेशा गलत कामों का विरोध करते थे।

रामदेव प्रसाद की हत्या के बाद पूरे प्यारेपुर गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि छोटी सी बात पर इतनी बड़ी वारदात होना बेहद दुखद है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर समय रहते गांव में हो रही छेड़खानी और दबंगई पर कार्रवाई होती तो शायद यह घटना नहीं होती। घटना के बाद महिलाओं और लड़कियों में भी डर का माहौल बना हुआ है।

इस घटना के बाद एक बार फिर बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आए दिन हत्या, छेड़खानी और मारपीट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों में पुलिस का डर कम होता जा रहा है। Social media (सोशल मीडिया) पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। 

Molestation protest murder | बैकुंठपुर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और बाकी फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

Molestation protest murder Gopalganj News

Molestation protest murder | गोपालगंज के प्यारेपुर गांव में हुई यह घटना समाज के लिए बड़ा सवाल छोड़ गई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति (Old People) ने लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाई और बदले में अपनी जान गंवा दी।

Molestation protest murder
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लड़की छेड़खानी करने पे कौन सा धारा लगता है. भारत (India) में लड़की से छेड़खानी, गलत तरीके से छूना, पीछा करना या अश्लील हरकत करने पर अलग-अलग धाराएं लग सकती हैं। मुख्य धाराएं ये हैं:

  • BNS धारा 74 — महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग
  • सजा: जेल और जुर्माना।
  • BNS धारा 75 — यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)
  • जैसे गंदे इशारे, अश्लील बातें, बिना अनुमति छूना आदि।
  • BNS धारा 78 — पीछा करना (Stalking)
  • बार-बार पीछा करना, ऑनलाइन परेशान करना।
  • BNS धारा 79 — महिला की इज्जत का अपमान करने वाले शब्द/इशारे।
  • अगर नाबालिग लड़की हो, तो POCSO Act के तहत कड़ी कार्रवाई होती है।

पहले ये मामले Indian Penal Code की धारा 354, 354A, 354D, 509 आदि में आते थे, लेकिन अब Bharatiya Nyaya Sanhita लागू है।

Tuntun Singh

मैं टीडीएस वायरलस का संस्थापक हूँ, जो एक गतिशील समाचार मंच है जो खेल, शिक्षा, मनोरंजन, गोपालगंज और अन्य क्षेत्रों की ताज़ा खबरें प्रदान करता है। मैंने टीडीएस वायरलस को विविध पाठकों के लिए एक विश्वसनीय समाचार और सूचना स्रोत के रूप में स्थापित किया है। Tuntun Singh

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