गोपालगंज टीडीएस वायरलस न्यूज़ | गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस (Trade License) चल रही दुकानों पर अब प्रशासन शिकंजा कसने जा रहा है। शहर की 5300 दुकानों में से सिर्फ 541 दुकानदारों ने ही अब तक लाइसेंस लिया है। बाकी 90% से अधिक दुकानें बिना लाइसेंस के धंधा कर रही हैं। नगर परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना ट्रेड लाइसेंस दुकानों को सील और बैंक खाता फ्रीज़ भी किया जा सकता है।
किसे लेना अनिवार्य है ट्रेड लाइसेंस?
Gopalganj trade license action – बिहार सरकार व्यवसाय अधिनियम के तहत हर छोटे-बड़े दुकानदार को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है।
- छोटे दुकानदार → ₹1000 सालाना शुल्क
- बड़े दुकानदार → ₹2000 सालाना शुल्क
इसमें मॉल, नर्सिंग होम, प्राइवेट स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर और पान दुकान तक सभी कारोबारी शामिल हैं।
नगर परिषद को होगा करोड़ों का फायदा – Gopalganj trade license action
नगर परिषद का कहना है कि अगर सभी दुकानदार लाइसेंस लेंगे तो हर साल करीब ₹67 लाख का राजस्व मिलेगा। इससे न केवल शहर की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्राहकों को भी फायदा होगा।होटल और खानपान दुकानों में स्वच्छता और क्वालिटी सुनिश्चित होगी। उपभोक्ताओं को मिलेगा सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सामान। व्यवसाय होगा कानूनी और सुरक्षित।

Gopalganj trade license action-नोटिस के बाद भी कार्रवाई टली थी
साल 2022-23 में नगर परिषद ने बिना लाइसेंस दुकानदारों को नोटिस भेजा था, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बार ईओ राहुलधर दुबे ने साफ कहा है कि, बिना ट्रेड लाइसेंस वाले दुकानदारों की सूची तैयार हो रही है। नोटिस भेजने के बाद भी अगर दुकानदार लाइसेंस नहीं लेते हैं तो कार्रवाई तय है।
Gopalganj trade license action – क्या होगा आगे?
बिना लाइसेंस दुकानों की सूची फिर से तैयार की जा रही है।
लाइसेंस न लेने वाले दुकानदारों पर जुर्माना + दुकान सीलिंग का खतरा। बैंक खाता फ्रीज़ करने तक की कार्रवाई हो सकती है।