टीडीएस वायरलस न्यूज़, बिहार – राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2026 से पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया तय समय-सीमा में पूरी कर ली जाएगी।
आयोग के अनुसार, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 13, 38, 65 और 91 के तहत प्रत्येक दो क्रमिक चुनावों के बाद आरक्षण निर्धारित किया जाता है।
साल 2016 में किए गए आरक्षण के आधार पर 2016 और 2021 के पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे। इसी तरह 2026 के आम निर्वाचन से पहले नया आरक्षण तय किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट और भ्रामक खबरों से सावधान रहें।
चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं कानून के अनुसार और निर्धारित समय पर पूरी होंगी।
आयोग ने भरोसा दिलाया है कि पंचायत चुनाव 2026 से संबंधित हर आधिकारिक जानकारी समय-समय पर सार्वजनिक की जाएगी, और लोगों से केवल आयोग की आधिकारिक विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करने की अपील की है।








