गोपालगंज रेप कांड: नाबालिग को मिला इंसाफ, दोषियों को 20-20 साल की सजा

गोपालगंज, बिहार टीडीएस वायरलस: इंसाफ की उम्मीद में लड़ रही गोपालगंज (Gopalganj) नाबालिग को आखिरकार न्याय मिला है। गोपालपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए नाबालिग के साथ रेप मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Pacso Court) ने दो दोषियों Bhim Thakur (भीम ठाकुर) और अनिता कुमारी (Anita Kumari) को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद-ए-बामुशक्कत (सख्त कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

अगर जुर्माना नहीं दिया तो और 6 महीने की जेल

जज पंकज कुमार वर्मा (Pankaj Kumar Verma) की विशेष अदालत ने साफ किया कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोनों दोषियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

16 मार्च 2018 को – घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता को दूध का हिसाब (Dudh Ka Hisab) करने के बहाने घर में बुलाया था। वहां पहले से मौजूद भीम ठाकुर ने दरवाजा बंद कर उसके साथ बलात्कार (Rape) किया। पीड़िता बेहोश हो गई और जब होश आया तो वह खून से लथपथ थी। उसके शोर मचाने पर परोशी लोग पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला।

नाबालिग लडकि को मिला इंसाफ – गोपालगंज

महिला थाना (Mahila Thana) में कांड संख्या 13/2018 के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और केस का ट्रायल स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह और विनय शंकर राय (Daroga Singh or Vinay Shankar Rao) ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वकील पुण्डरीक मिश्र (Pundrik Mishra) ने दलीलें दीं।

सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अदालत का यह फैसला समाज और पीड़ित परिवार के लिए एक संदेश है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की एक बड़ी जीत है और समाज में ऐसे अपराधों के प्रति सख्त संदेश देता है।

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